नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने आईएल एंड एफएस ग्रुप की 13 कंपनियों की वित्तीय जानकारी मांगी है। ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को सरकार और आईएल एंड एफएस ग्रुप से यह बताने को कहा कि कर्जदाताओं को कितना भुगतान किया जाना है। ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि आईएल एंड एफएस और इसकी कंपनियों का रेजोल्यूशन प्लान लाने के लिए सरकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी।
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