आखिरी मौका : कल रात 12 बजे से पहले-पहले निपटा लें ये 5 काम, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा शुरू, ये काम नहीं किए तो आपके लिए खड़ी हो होगी मुश्किल


न्यूज डेस्क। 31 मार्च से पहले-पहले कुछ काम करना जरूरी हैं। इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर आधार पैन कार्ड तक को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जानिए कौन से काम आपको 31 मार्च से पहले करना जरूरी हैं।

1. इनकम टैक्स रिटर्न
– यदि आप पिछले साल समय पर इनकम टैक्स नहीं चुका पाए थे तो अब भी आपके पास मौका है। 2017-18 फाइनेंशियल इयर का इनकम टैक्स रिटर्न आप लेट पेमेंट के साथ 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस 1 हजार रुपए लगेगी। वहीं इससे ज्यादा इनकम रही थी तो 10 हजार रुपए लेट फीस के तौर पर चुकाना होंगे।

2. इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दें
– यदि आप नौकरीपेशा हैं तो 31 मार्च से पहले-पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दें। प्रूफ जमा न करने पर आपकी इनकम से टीडीएस कट जाएगा। एचआरए, एलटीए और मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए भी आपको प्रूफ जमा करना जरूरी है।

3. मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें
पीपीएफ, एनपीएस जैसे अकाउंट्स में हर साल एक मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है। यदि आपने इस फाइनेंशियल इयर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले-पहले कर दें।

4. पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें
सु्प्रीम कोर्ट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर चुका है। सभी पैन कार्ड धाराकों को यह काम 31 मार्च 2019 तक करना है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है।

5. एडवांस्ड टैक्स जमा कर दें
आप अपनी आय का आंकलन कर लीजिए। जितनी लायबिलिटी आ रही है उस हिसाब से 31 मार्च तक एडवांस्ड टैक्स जमा कर दें। इससे बाद में आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा।

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5 things to do before 31st March