लंदन. वहां की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले केआरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। भारतीय एजेंसियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि नीरव भारतीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। वह जमानत मिलने पर भाग सकता है। सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट ने इसे ‘असामान्य धोखाधड़ी’ केस कहा। यह भी कहा कि ऐसा मानने के कई आधार हैं कि नीरव सरेंडर नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने 2017 में वनुआतू की नागरिकता लेने की कोशिश की जिससे यह पता चलता है कि वह भारत से दूर जाने की कोशिश में था।
नीरव के मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा।इससे पहले 20 मार्च को भी कोर्ट ने नीरव को बेल देने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरानभारत की ओर से नीरव के खिलाफऔर सबूत पेश किए गए।भारत का प्रतिनिधित्व कर रहेटोबी कैडमैन ने कहा, नीरव ने एक गवाह को फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें