न्यूज डेस्क। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हर एक नागरिक का वोट सरकार बनाने में अहम रोल निभाएगा। ऐसे में जरूरी हो कि आप भी वोटिंग करें। वोटिंग करने के लिए आपको पास वोटर आईडी का होना जरूरी है। जानिए आप कैसे वोटर आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई
– हर ऐसा भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो, वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है।
कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी
– एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
– वैलिड एज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड।
– वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि में से कोई एक।
– 21 साल से ज्यादा उम्र होने पर एज डिक्लयरेशन फॉर्म भी देना होगा।
कैसे करें अप्लाई
– नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट www.nvsp.in पर क्लिक करें।
– अब ‘Form 6’ पर क्लिक करें।
– अगले पेज पर आपको पूरी पर्सनल और रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन भरना होगी।
– अब जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करना होंगे।
– डिक्लयरेशन चेक करने के बाद कैप्चा कोड डालें। ‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
एप्लीकेशन स्टेट्स ऑनलाइन कैसे चेक करें
– एप्लीकेशन फॉर्म की प्रॉसेस होने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी। इसके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेट्स ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं।
– स्टेट्स चेक करने के लिए www.nvsp.in पर जाएं। होम पेज पर ‘Track application status’ लिंक दिखेगी।यहां क्लिक करें।
– रेफरेंस आईडी डालें और Track status पर क्लिक करें। आपको एप्लीकेशन स्टेट्स स्क्रीन पर दिख जाएगा।
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