हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने की हार्दिक की मांग ठुकराई, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे


गांधीनगर. कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को 2015 मेहसाणादंगा मामले में उनकी सजानिलंबित करनेसे इनकार कर दिया।

हार्दिक हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। माना जा रहा था किपार्टी उन्हें जामनगरसे टिकट दे सकती थी। हार्दिक पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951के मुताबिक, हार्दिक सजा के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सेशन कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त मेहसाणा में दंगा हुआ था। दरअसल, मेहसाणा पाटीदार आंदोलन का गढ़ था और इसकी शुरुआत विसनगर की सभा से ही हुई थी। इसके बाद वहां के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को जुलाई 2018 में सेशन कोर्ट ने को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।

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Lok Sabha Chunav 2019: Hardik Patel wont be able to contest the upcoming Lok Sabha Election

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हार्दिक हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। माना जा रहा था किपार्टी उन्हें जामनगरसे टिकट दे सकती थी। हार्दिक पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951के मुताबिक, हार्दिक सजा के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सेशन कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
23 जुलाई 2015 को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त मेहसाणा में दंगा हुआ था। दरअसल, मेहसाणा पाटीदार आंदोलन का गढ़ था और इसकी शुरुआत विसनगर की सभा से ही हुई थी। इसके बाद वहां के भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को जुलाई 2018 में सेशन कोर्ट ने को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत दे दी।

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