नई दिल्ली. सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दीहै। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधारको पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।
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