नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। निर्देशक सनोज मिश्रा की यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के रिलीज होने से राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवादित मामले को लेकर चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है जबकि एपेक्स कोर्ट के मुताबिक कोई फिल्म मध्यस्थता की राह में नहीं आ सकती है।
एपेक्स कोर्ट ने कहा- हम निराशावादी नहीं हो सकते
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसए बोबडे और एस. अब्दुल नजीर ने कहा, ”फिल्म और मध्यस्थता प्रक्रिया के बीच क्या संबंध है। पार्टी इसे निपटाना चाहती है। हम बहुत ज्यादा निराशावादी नहीं हो सकते। कोई फिल्म मध्यस्थता की राह में नहीं आ सकती।”कोर्ट ने इस याचिका को दो सप्ताह बाद की सुनवाई के लिएसूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ता ने कहा- शिया और सुन्नी को लेकर गलत जानकारी दी गई
इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी फिल्म की रिलीज से जुड़ेमामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म में मुगल शासकों और उनके परिवार का अपमान किया गया है। याचिकाकर्ता याकूब ट्यूसी ने दावा किया है कि फिल्म में मुगलकाल में शिया और सुन्नी के रिश्तों को लेकर गलत जानकारी दी गई है।
फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट
सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट दिया गया है। 8 मार्च को कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मध्यस्थता कमेटी बनाई थी। इसकी पहली बैठक फैजाबाद में हो चुकी है।
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