न्यूज डेस्क। परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 निर्धारित की थी। आईटी डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक करने के चार तरीके भी बताए हैं। यदि आपने अभी
तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज कर लें।
कैसे करें लिंक
– इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर ‘Aadhaar link’ के ऑप्शन में जाकर आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
– SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। यूजर को 567678 or 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसका फॉर्मेट ये होगा -UIDPAN
– आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन (e-Filing) में भी आधार को पैन से लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसकी लिंक NSDL की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है।
ये है लिंक करने का सबसे आसान तरीका
– incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।
– अब ‘Linking Aadhaar’ पर जाएं। अब एक नई विंडो ओपन होगी।
– यहां अपनी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि डालें।
– आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालें।
– अब ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
– लिंक होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा।
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